Monday, January 6, 2014

RBI गवर्नर की नागरिकता का खुलासा नहीं करेगी सरकार

Nationality details of RBI governor cannot be given
सरकार ने आरटीआई एक्ट के तहत रिजर्व बैंक के गवर्नर रघुराम राजन की राष्ट्रीयता से जुड़े ब्योरों के खुलासे से इनकार कर दिया है।

राजन की राष्ट्रीयता से जुड़े सवालों का जवाब देने से इनकार करते हुए सरकार ने आरटीआई एक्ट के उस प्रावधान का हवाला दिया है, जिसमें कैबिनेट दस्तावेजों से संबंधित जानकारी के खुलासे से छूट मिली हुई है।

कैबिनेट सचिवालय के केंद्रीय जन संपर्क अधिकारी के मुताबिक इस मामले में वित्त मंत्रालय की ओर से नोट के तौर पर भेजा गया प्रस्ताव आरटीआई एक्ट की धारा आठ (एक ) (आई) के तहत खुलासे से छूट के दायरे में आता है।

सरकार की ओर से राजन की राष्ट्रीयता के बारे में खुलासे के इनकार से जुड़ी जानकारी सुभाष अग्रवाल की आरटीआई आवेदन के बरक्स दी गई है।

अग्रवाल ने आरटीआई एक्ट के तहत आवेदन देकर यह पूछा था कि क्या राजन इस समय अमेरिकी नागरिक हैं या पहले रहे हैं। उन्होंने इससे संबंधित और भी जानकारी मांगी थी।

अग्रवाल ने राजन के जन्म से लेकर अब तक की सारी जानकारी मांगी थी। उन्होंने राजन की राष्ट्रीयता बदलने की तारीख का भी खुलासा करने को कहा था और यह भी पूछा था कि क्या नियमों के मुताबिक भारतीय नागरिक के अलावा भी कोई आरबीआई का गवर्नर बन सकता है।

यह अलग बात है कि राजन पिछले साल एक प्रेस कांफ्रेंस में इसका खुलासा कर चुके हैं कि वह भारतीय नागरिक हैं। वह शुरू से भारतीय नागरिक रहे हैं। उन्होंने कहा था कि जब उनके पिता विदेश सेवा में थे तो उस दौरान उनके पास राजनयिक पासपोर्ट होता था।

वित्त मंत्रालय की ओर से विदेश यात्रा के दौरान भी उनके पास यह पासपोर्ट होता है। राजन ने कहा था कि उन्होंने किसी दूसरे देश की नागरिकता के लिए आवेदन नहीं किया।

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