Wednesday, March 26, 2014

लापता विमान के 122 नए टुकड़ों की पहचान

122 new part identified of disappeared aircraft
मलेशिया के कार्यकारी परिवहन मंत्री ने कहा कि लापता विमान से संबंधित नए 122 टुकड़ों की पहचान की गई हैं। परिवहन मंत्री हिशामुद्दीन हुसैन ने कहा कि 23 मार्च को ली गई तस्वीरों में 23 मीटर की लंबाई तक के टुकड़े दिख रहे हैं।

इऩ तस्वीरों को फ्रांस की एयरबस सैटेलाइट ने लिया है। तस्वीरों में दिखने वाले कुछ टुकड़े चमकदार हैं जिससे अंदाजा लगाया जा रहा है कि ये टुकड़े किसी ठोस पदार्थ के हैं।

मलेशिया एयरलाइंस का विमान एमएच370 आठ मार्च को कुआलालंपुर से बीजिंग के लिए उड़ा था। उड़ान भरने के कुछ ही घंटे बाद यह गायब हो गया था। इस विमान में कुल 239 यात्री थे। घोषणा हो चुकी है कि विमान दुर्घटनाग्रस्त हो गया था और कोई भी यात्री जीवित नहीं बचा है।

त‌िहाड़ से छूटेंगे सुब्रत रॉय जब देंगे 10 हजार करोड़

Sahara chief Subrata Roy gets conditional bail from Supreme Court
सु्प्रीम कोर्ट ने सहारा प्रमुख सुब्रत रॉय को सशर्त जमानत दे दी है। सु्प्रीम कोर्ट ने बुधवार को सहारा को जमानत देते हुए कहा कि उन्हें सेबी के पास 10 हजार करोड़ रुपये जमा कराने होंगे।

इस 10 हजार करोड़ रुपये में से 5 हजार करोड़ रुपये कैश के रूप में बैंक में जमा कराने होंगे। बा‌की के 5 हजार करोड़ रुपये बैंक गारंटी के रूप में रखना होगा।

सहारा समूह ने मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट के सामने निवेशकों के पैसे लौटाने को लेकर नई याचिका रखी थी। सहारा ने कहा कि वह 15 मार्च 2015 तक 20 हजार करोड़ रुपये किस्तों में चुका देगी। इनमें से 2500 करोड़ रुपये अगले ‌तीन दिन में वह देगी। ‌इसके बाद 3500-3500 रुपये करोड़ रुपये इस साल जून, सितंबर और दिसंबर महीने में चुकाएगी। बाकी के 7000 करोड़ रुपये 15 मार्च तक वह निवेशकों को लौटा देगी।

सहारा ने अपने पिछले प्रस्ताव के मुकाबले इस नए प्रस्ताव में 3000 करोड़ रुपये ज्यादा देने की भी बात कही है।

सहारा की ओर से वकीलों ने मंगवार को ही सुप्रीम कोर्ट में सु्ब्रत रॉय के साथ उनके कंपनियों के दो निदेशकों को बेल देने की याचिका दी थी। याचिका में कहा गया था कि वह 'भाग' कर नहीं जाएंगे।

साथ ही वकीलों ने यह उनकी गिरफ्तारी को अवैध बताते हुए कहा था कि उन्हें गिरफ्तार करना मानव अधिकारों के खिलाफ लिया गया निर्णय है।

सुब्रत रॉय के साथ उनकी कंपनी के दो निदेशकों को 4 मार्च को जेल में भेज दिया गया था। कोर्ट में वह जजों को संतुष्ट नहीं कर पाए थे कि वह निवेशकों के 20 हजार करोड़ रुपये कैसे चुका पाएंगे। कोर्ट ने कंपनी द्वारा उगाहे गए उन पैसों को 2012 में अवैध करार दिया था।

सहारा के वकीलों ने पहले सेबी के पास केवल 2500 करोड़ रुपये जमा कराने की बात कही थी। उसके बाद हर तीन महीने पर किस्तों में पैसे जमा कराए जाएंगे। इस प्रस्तावा को सुप्रीम कोर्ट ने ठुकरा दिया था।

सहारा कोर्ट के समक्ष यह दलील देती रही है कि उन्होंने निवेशकों के लगभग पैसे लौटा दिए हैं और अब केवल उन्हें 5000 करोड़ लौटाने हैं, जो सेबी के पास जमा हैं।