भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो की विशेष अदालत ने शिव सेना के उम्मीदवार और महाराष्ट्र के पूर्व सामाजिक कल्याण मंत्री बबनराव घोलप और उनकी पत्नी को तीन साल कैद की सजा सुनाई है।
उनके खिलाफ आय से अधिक संपत्ति रखने के मामले में यह सजा सुनाई गई है। अदालत ने उन पर एक लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया है।
घोलप नासिक विधानसभा क्षेत्र की एक सीट से विधायक हैं। वह 1995 में भाजपा शिवसेना के नेतृत्व वाली सरकार में सामाजिक कल्याण मंत्री थे। लेकिन भ्रष्टाचार के आरोपों की वजह से उन्होंने 1999 में अपने पद से इस्तीफा दे दिया था।
शिवसेना ने इस बार उन्हें शिरडी लोक सभा से पार्टी का उम्मीदवार घोषित किया था। लेकिन अदालत की ओर से दोषी करार देने के बाद घोलप अब कानूनी तौर पर चुनाव लड़ने के अयोग्य हो गए हैं।
एंटी करप्शन ब्यूरो की अदालत के जज ए वी दौलताबादकर ने घोलप और उनकी पत्नी शशि कला को आय के ज्ञात स्रोतों से काफी अधिक धन इकट्ठा करने का दोषी ठहराया है। इस आरोप में उन्हें तीन साल कैद की सजा सुनाई गई है। हालांकि उन्हें बाद में जमानत दे दी गई।
उनके खिलाफ आय से अधिक संपत्ति रखने के मामले में यह सजा सुनाई गई है। अदालत ने उन पर एक लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया है।
घोलप नासिक विधानसभा क्षेत्र की एक सीट से विधायक हैं। वह 1995 में भाजपा शिवसेना के नेतृत्व वाली सरकार में सामाजिक कल्याण मंत्री थे। लेकिन भ्रष्टाचार के आरोपों की वजह से उन्होंने 1999 में अपने पद से इस्तीफा दे दिया था।
शिवसेना ने इस बार उन्हें शिरडी लोक सभा से पार्टी का उम्मीदवार घोषित किया था। लेकिन अदालत की ओर से दोषी करार देने के बाद घोलप अब कानूनी तौर पर चुनाव लड़ने के अयोग्य हो गए हैं।
एंटी करप्शन ब्यूरो की अदालत के जज ए वी दौलताबादकर ने घोलप और उनकी पत्नी शशि कला को आय के ज्ञात स्रोतों से काफी अधिक धन इकट्ठा करने का दोषी ठहराया है। इस आरोप में उन्हें तीन साल कैद की सजा सुनाई गई है। हालांकि उन्हें बाद में जमानत दे दी गई।