पीएफ खाते में जमा रकम पर ज्यादा ब्याज देकर कर्मचारियों को लाभ देने के साथ कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) ने खाताधारकों के नॉमिनी को मिलने वाले बीमा लाभ में भी इजाफा कर दिया है।
सोमवार को संगठन ने पीएफ खाताधारकों के एंप्लॉयज डिपॉजिट लिंक इंश्योरेंस (ईडीएलआई) के बीमा लाभ में 20 फीसदी का इजाफा करने का निर्णय लिया है। इससे नौकरी के दौरान कर्मचारी की मृत्यु होने पर पीएफ खाताधारक के नॉमिनी को अब 1.56 लाख रुपये तक बीमा लाभ के रूप में मिल सकेगा।
ईपीएफओ ने यह वृद्धि ईडीएलआई के मौजूदा सरप्लस को देखते हुए की है। सेंट्रल बोर्ड ऑफ ट्रस्टी की बैठक में लिए गए इस निर्णय के बाद जानकारों को उम्मीद है कि बीमा लाभ में और भी इजाफा हो सकता है।
ईपीएफओ के वित्तीय सलाहकार संजय कुमार ने बताया कि ईडीएलआई कोष के सरप्लस से पीएफ खाताधारकों के नामित को कितना लाभ दिया जाए इसका आकलन जारी है। फिलहाल इसमें 20 फीसदी का इजाफा करते हुए 1.30 लाख रुपये की जगह 1.56 लाख रुपये कर दिया गया है। इस संदर्भ में जल्द ही अधिसूचना जारी की जाएगी।
पीएफ एक्ट के तहत खाताधारकों को ब्याज दर, पेंशन और सेवा के दौरान मृत्यु होने पर परिजनों को बीमा लाभ देने का प्रावधान है। मौजूदा समय में कर्मचारी अपने वेतन का 12 फीसदी भविष्य निधि (पीएफ) में जमा करता है। नियोक्ता भी इतनी ही रकम का योगदान देता है। इसमें से 8.33 फीसदी रकम पेंशन फंड में जाता है।
इसके अलावा सरकार की ओर से 1.66 फीसदी राशि और नियोक्ता की ओर से आधा फीसदी अतिरिक्त रकम (एंप्लॉयज डिपॉजिट लिंक इंश्योरेंस स्कीम के तहत) फंड के लिए जमा की जाती है, जिससे कर्मचारी पेंशन फंड के अंतर्गत रकम जमा हो पाती है।
सोमवार को संगठन ने पीएफ खाताधारकों के एंप्लॉयज डिपॉजिट लिंक इंश्योरेंस (ईडीएलआई) के बीमा लाभ में 20 फीसदी का इजाफा करने का निर्णय लिया है। इससे नौकरी के दौरान कर्मचारी की मृत्यु होने पर पीएफ खाताधारक के नॉमिनी को अब 1.56 लाख रुपये तक बीमा लाभ के रूप में मिल सकेगा।
ईपीएफओ ने यह वृद्धि ईडीएलआई के मौजूदा सरप्लस को देखते हुए की है। सेंट्रल बोर्ड ऑफ ट्रस्टी की बैठक में लिए गए इस निर्णय के बाद जानकारों को उम्मीद है कि बीमा लाभ में और भी इजाफा हो सकता है।
ईपीएफओ के वित्तीय सलाहकार संजय कुमार ने बताया कि ईडीएलआई कोष के सरप्लस से पीएफ खाताधारकों के नामित को कितना लाभ दिया जाए इसका आकलन जारी है। फिलहाल इसमें 20 फीसदी का इजाफा करते हुए 1.30 लाख रुपये की जगह 1.56 लाख रुपये कर दिया गया है। इस संदर्भ में जल्द ही अधिसूचना जारी की जाएगी।
पीएफ एक्ट के तहत खाताधारकों को ब्याज दर, पेंशन और सेवा के दौरान मृत्यु होने पर परिजनों को बीमा लाभ देने का प्रावधान है। मौजूदा समय में कर्मचारी अपने वेतन का 12 फीसदी भविष्य निधि (पीएफ) में जमा करता है। नियोक्ता भी इतनी ही रकम का योगदान देता है। इसमें से 8.33 फीसदी रकम पेंशन फंड में जाता है।
इसके अलावा सरकार की ओर से 1.66 फीसदी राशि और नियोक्ता की ओर से आधा फीसदी अतिरिक्त रकम (एंप्लॉयज डिपॉजिट लिंक इंश्योरेंस स्कीम के तहत) फंड के लिए जमा की जाती है, जिससे कर्मचारी पेंशन फंड के अंतर्गत रकम जमा हो पाती है।
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