
वर्ष 1993 के मुंबई सीरियल विस्फोट से जुड़े एक मामले में दोषी करार दिए गए अभिनेता संजय दत्त की पैरोल की अवधि और एक माह बढ़ा दी गई है।
जिला प्रशासन ने पत्नी मान्यता की तबियत खराब होने की वजह से संजय की पैरोल बढ़ाने की मंजूरी दी है। अवैध हथियार रखने के दोषी 53 वर्षीय संजय को पैरोल अवधि पूरा होने के बाद 21 फरवरी को यहां की येरवदा जेल में लौटना था।
सुप्रीम कोर्ट ने पिछले साल संजय को पांच साल की सजा सुनाई थी। वह अब तक 18 माह की सजा काट चुके हैं और उन्हें अभी 42 महीने की सजा काटनी है।
मंडल आयुक्त कार्यालय ने उन्हें 21 मार्च तक की पैरोल की मंजूरी दी है। प्रशासन ने कहा कि नियमों के मुताबिक इस साल यह संजय की अंतिम पैरोल होगी।
संजय ने पत्नी की देखरेख करने के लिए पैरोल की मांग की थी। उनकी पत्नी का हाल ही में ऑपरेशन हुआ है। पिछले माह महाराष्ट्र सरकार ने पत्नी की बीमारी के आधार पर ही संजय की पैरोल की अवधि एक माह बढ़ा दी थी। इससे पहले अभिनेता ने स्वास्थ्य कारणों से एक माह की छुट्टी ली थी।
जिला प्रशासन ने पत्नी मान्यता की तबियत खराब होने की वजह से संजय की पैरोल बढ़ाने की मंजूरी दी है। अवैध हथियार रखने के दोषी 53 वर्षीय संजय को पैरोल अवधि पूरा होने के बाद 21 फरवरी को यहां की येरवदा जेल में लौटना था।
सुप्रीम कोर्ट ने पिछले साल संजय को पांच साल की सजा सुनाई थी। वह अब तक 18 माह की सजा काट चुके हैं और उन्हें अभी 42 महीने की सजा काटनी है।
मंडल आयुक्त कार्यालय ने उन्हें 21 मार्च तक की पैरोल की मंजूरी दी है। प्रशासन ने कहा कि नियमों के मुताबिक इस साल यह संजय की अंतिम पैरोल होगी।
संजय ने पत्नी की देखरेख करने के लिए पैरोल की मांग की थी। उनकी पत्नी का हाल ही में ऑपरेशन हुआ है। पिछले माह महाराष्ट्र सरकार ने पत्नी की बीमारी के आधार पर ही संजय की पैरोल की अवधि एक माह बढ़ा दी थी। इससे पहले अभिनेता ने स्वास्थ्य कारणों से एक माह की छुट्टी ली थी।
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