इंडियन मुजाहिदीन (आईएम) के सह संस्थापक यासीन भटकल और उसके साथी असादुल्लाह अख्तर ने उच्च सुरक्षा वाली तिहाड़ जेल में अपनी जान को खतरा बताते हुए सुरक्षा की मांग की है।
दोनों भारत के विभिन्न हिस्सों में आतंकी गतिविधियों के आरोप में जेल में बंद है। अदालत ने इस मुद्दे पर जेल प्रशासन से जवाब तलब किया है।
पटियाला हाउस स्थित राष्ट्रीय सुरक्षा एजेंसी (एनआईए) के विशेष न्यायाधीश आईएस मेहता ने जेल प्रशासन को 17 जनवरी तक अपना पक्ष रखने का निर्देश दिया है।
भटकल व उसके साथी के अधिवक्ता एमएस खान ने आरोप लगाया कि जेल अधीक्षक ने उनके मुवक्किलों को हत्या की धमकी दी है।
उन्होंने कहा, 'जेल अधिकारियों का व्यवहार काफी अपमानजनक है। वे उनके मुवक्किलों से जानवरों जैसा व्यवहार कर रहे हैं। जेल में उनके साथ कभी भी कोई अनहोनी घटना हो सकती है।'
उन्होंने अदालत से आग्रह किया कि तिहाड़ जेल महानिदेशक को उनके मुवक्किलों की सुरक्षा व्यवस्था सुनिश्चित करने का निर्देश दिया जाए।
कर्नाटक पुलिस भटकल को लेने आई
इसी बीच सुनवाई के दौरान कर्नाटक पुलिस ने आवेदन दाखिल कर भटकल को रिमांड पर देने का आग्रह किया।
जांच अधिकारी ने अदालत को बताया कि 17 अप्रैल 2010 को आईपीएल के दौरान चिन्नास्वामी स्टेडियम में होने वाले रॉयल चैलेंजर व मुंबई इंडियंस के बीच मैच के दौरान ब्लास्ट मामले में भटकल से पूछताछ करनी है।
इस घटना में पुलिसकर्मियों सहित 15 लोग घायल हुए थे। उन्होंने कहा कि बंगलूरू कोर्ट ने भटकल के खिलाफ प्रोडक्शन वारंट जारी किया है। अदालत ने इस आवेदन पर भी 17 जनवरी को सुनवाई तय की है।
दोनों भारत के विभिन्न हिस्सों में आतंकी गतिविधियों के आरोप में जेल में बंद है। अदालत ने इस मुद्दे पर जेल प्रशासन से जवाब तलब किया है।
पटियाला हाउस स्थित राष्ट्रीय सुरक्षा एजेंसी (एनआईए) के विशेष न्यायाधीश आईएस मेहता ने जेल प्रशासन को 17 जनवरी तक अपना पक्ष रखने का निर्देश दिया है।
भटकल व उसके साथी के अधिवक्ता एमएस खान ने आरोप लगाया कि जेल अधीक्षक ने उनके मुवक्किलों को हत्या की धमकी दी है।
उन्होंने कहा, 'जेल अधिकारियों का व्यवहार काफी अपमानजनक है। वे उनके मुवक्किलों से जानवरों जैसा व्यवहार कर रहे हैं। जेल में उनके साथ कभी भी कोई अनहोनी घटना हो सकती है।'
उन्होंने अदालत से आग्रह किया कि तिहाड़ जेल महानिदेशक को उनके मुवक्किलों की सुरक्षा व्यवस्था सुनिश्चित करने का निर्देश दिया जाए।
कर्नाटक पुलिस भटकल को लेने आई
इसी बीच सुनवाई के दौरान कर्नाटक पुलिस ने आवेदन दाखिल कर भटकल को रिमांड पर देने का आग्रह किया।
जांच अधिकारी ने अदालत को बताया कि 17 अप्रैल 2010 को आईपीएल के दौरान चिन्नास्वामी स्टेडियम में होने वाले रॉयल चैलेंजर व मुंबई इंडियंस के बीच मैच के दौरान ब्लास्ट मामले में भटकल से पूछताछ करनी है।
इस घटना में पुलिसकर्मियों सहित 15 लोग घायल हुए थे। उन्होंने कहा कि बंगलूरू कोर्ट ने भटकल के खिलाफ प्रोडक्शन वारंट जारी किया है। अदालत ने इस आवेदन पर भी 17 जनवरी को सुनवाई तय की है।
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