
सौ रुपए नहीं दिए तो गुस्से से आगबबूला शौहर अपनी ही बीवी का कातिल बन गया था।
पत्नी के सिर पर मारी ईंट
पत्नी के सिर पर ईंट मारकर उसे मौत के घाट उतारने वाले उक्त पति को अदालत ने दोषी करार दिया है। चतुर्थ अपर सत्र न्यायाधीश विजयंत कुमार की कोर्ट दोषी पति को बृहस्पतिवार को सजा सुनाएगी। मामला हर्रावाला में अक्तूबर 2012 में सामने आया था।
अभियोजन पक्ष के अनुसार निर्बल बस्ती हर्रावाला निवासी मुकेश शराब पीकर अक्सर पत्नी माया से गाली-गलौज और झगड़ा करता था।
माया लोगों के घरों में साफ-सफाई का काम करती थी। सुनवाई के दौरान माया के पिता बाबूराम ने कहा कि 16 अक्तूबर 2012 को दोनों के बीच झगड़ा हुआ था।
काम पर जाने के लिए घर से निकली थी
मुकेश सौ रुपए मांग रहा था। शाम सवा चार बजे माया काम पर जाने के लिए घर से निकली थी। मुकेश ने उसका पीछा किया और निर्बल बस्ती हर्रावाला रविदास मंदिर के पास सिर पर ईंट मारकर उसकी हत्या कर दी। अभियोजन पक्ष की ओर से मामले में आठ गवाह पेश किए गए।
बचाव पक्ष के गवाह का तर्क कोर्ट ने ठुकराया
बचाव पक्ष के एक गवाह ने अदालत को बताया कि वह घटना के वक्त मौके पर मौजूद था। वहां मुकेश वहीं रहने वाले संतोष से झगड़ रहा था। इसी दौरान संतोष ने ईंट उठा ली। गवाह यह नहीं बता पाया कि उसने ईंट किसे मारी।
अदालत ने बचाव पक्ष के इस तर्क को खारिज कर दिया। अदालत ने अपने फैसले में कहा कि यदि संतोष ने ईंट मारी थी तो मुकेश मौके से भागा क्यों। उसने पत्नी की जान बचाने की कोशिश क्यों नहीं की।
पत्नी के सिर पर मारी ईंट
पत्नी के सिर पर ईंट मारकर उसे मौत के घाट उतारने वाले उक्त पति को अदालत ने दोषी करार दिया है। चतुर्थ अपर सत्र न्यायाधीश विजयंत कुमार की कोर्ट दोषी पति को बृहस्पतिवार को सजा सुनाएगी। मामला हर्रावाला में अक्तूबर 2012 में सामने आया था।
अभियोजन पक्ष के अनुसार निर्बल बस्ती हर्रावाला निवासी मुकेश शराब पीकर अक्सर पत्नी माया से गाली-गलौज और झगड़ा करता था।
माया लोगों के घरों में साफ-सफाई का काम करती थी। सुनवाई के दौरान माया के पिता बाबूराम ने कहा कि 16 अक्तूबर 2012 को दोनों के बीच झगड़ा हुआ था।
काम पर जाने के लिए घर से निकली थी
मुकेश सौ रुपए मांग रहा था। शाम सवा चार बजे माया काम पर जाने के लिए घर से निकली थी। मुकेश ने उसका पीछा किया और निर्बल बस्ती हर्रावाला रविदास मंदिर के पास सिर पर ईंट मारकर उसकी हत्या कर दी। अभियोजन पक्ष की ओर से मामले में आठ गवाह पेश किए गए।
बचाव पक्ष के गवाह का तर्क कोर्ट ने ठुकराया
बचाव पक्ष के एक गवाह ने अदालत को बताया कि वह घटना के वक्त मौके पर मौजूद था। वहां मुकेश वहीं रहने वाले संतोष से झगड़ रहा था। इसी दौरान संतोष ने ईंट उठा ली। गवाह यह नहीं बता पाया कि उसने ईंट किसे मारी।
अदालत ने बचाव पक्ष के इस तर्क को खारिज कर दिया। अदालत ने अपने फैसले में कहा कि यदि संतोष ने ईंट मारी थी तो मुकेश मौके से भागा क्यों। उसने पत्नी की जान बचाने की कोशिश क्यों नहीं की।
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