
केजरीवाल सरकार ने दिल्ली जनलोकपाल बिल 2014 को पास कर दिया है।
इस बिल को दिल्ली कैबिनेट ने मंजूरी दे दी है। अब इसे दिल्ली विधानसभा में मंजूरी के लिए भेजा जाएगा।
सभी को चौंकाते हुए केजरीवाल सरकार ने इसे केंद्र के पास नहीं भेजने का फैसला किया है। संविधान विशेषज्ञ सुभाष कश्यप के मुताबिक सरकार का यह कदम असंवैधानिक है।
लोकपाल बिल पास होने पर केजरीवाल ने ट्वीट किया, 'बधाई! दिल्ली कैबिनेट द्वारा जनलोकपाल बिल पास।'
पढ़ें, पाकिस्तानी मीडिया को इम्प्रेस नहीं कर पाए केजरीवाल
केजरीवाल सरकार के मंत्री मनीष सिसौदिया ने पत्रकारों से कहा कि जनलोकपाल पारित कर हमने एक और वादा पूरा कर लिया। जनलोकपाल में सात सदस्य होंगे, जिनमें सरकार का एक ही प्रतिनिधि होगा। बाकी सदस्य विपक्षी दल और अन्य क्षेत्रों से जुड़े होंगे।
जांच के दौरान लोकपाल को दोषी अधिकारी को निलंबित करने का अधिकार होगा। यदि किसी मामले में जांच के दौरान खतरे की आशंका होती है तो यह जांच तीन महीने में ही पूरी कर ली जाएगी।
इस बिल को दिल्ली कैबिनेट ने मंजूरी दे दी है। अब इसे दिल्ली विधानसभा में मंजूरी के लिए भेजा जाएगा।
सभी को चौंकाते हुए केजरीवाल सरकार ने इसे केंद्र के पास नहीं भेजने का फैसला किया है। संविधान विशेषज्ञ सुभाष कश्यप के मुताबिक सरकार का यह कदम असंवैधानिक है।
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जांच के दौरान लोकपाल को दोषी अधिकारी को निलंबित करने का अधिकार होगा। यदि किसी मामले में जांच के दौरान खतरे की आशंका होती है तो यह जांच तीन महीने में ही पूरी कर ली जाएगी।
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