Monday, January 13, 2014

अखिलेश सरकार को करारा झटका

out of turn promotion illigal, says high court
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने अखिलेश सरकार को एक और करारा झटका देते हुए बीते दिनों हुए आउट ऑफ टर्न प्रमोशन को अवैध करार‌ दिया है।

हाईकोर्ट ने कहा है कि सिपाही से लेकर इंस्पेक्टर तक जितने भी आउट ऑफ टर्न प्रमोशन हुए हैं, सभी अवैध हैं।

हाईकोर्ट ने कहा कि 2008 सेवा नियमावली में ऐसी कोई बात नहीं है, जिसके आधार पर आउट ऑफ टर्न प्रमोशन दिया गया।

हाईकोर्ट ने सख्त रुख अख्तयार करते हुए सूबे के डीजीपी और प्रमुख सचिव को आदेश दिया है कि वे छह महीने के भीतर बताएं कि सरकार ने कितने अवैध प्रमोशन किए।

गौरतलब है कि पिछले ‌करीब छह महीने में कई दफा हाईकोर्ट ने यूपी सरकार के फैसलों को सिरे से खारिज कर दिया है।

चाहे वो टीईटी का मामला हो या फिर आतंकियों से केस वापसी का मामला, हाईकोर्ट ने अखिलेश सरकार को बार-बार चुनौती दी है।

ऐसे में पहले ही तमाम दुश्वारियां झेल रही यूपी सरकार के ‌लिए यह फैसला एक बड़ी मुसीबत के रूप में सामने आया है।

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