
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने अखिलेश सरकार को एक और करारा झटका देते हुए बीते दिनों हुए आउट ऑफ टर्न प्रमोशन को अवैध करार दिया है।
हाईकोर्ट ने कहा है कि सिपाही से लेकर इंस्पेक्टर तक जितने भी आउट ऑफ टर्न प्रमोशन हुए हैं, सभी अवैध हैं।
हाईकोर्ट ने कहा कि 2008 सेवा नियमावली में ऐसी कोई बात नहीं है, जिसके आधार पर आउट ऑफ टर्न प्रमोशन दिया गया।
हाईकोर्ट ने सख्त रुख अख्तयार करते हुए सूबे के डीजीपी और प्रमुख सचिव को आदेश दिया है कि वे छह महीने के भीतर बताएं कि सरकार ने कितने अवैध प्रमोशन किए।
गौरतलब है कि पिछले करीब छह महीने में कई दफा हाईकोर्ट ने यूपी सरकार के फैसलों को सिरे से खारिज कर दिया है।
चाहे वो टीईटी का मामला हो या फिर आतंकियों से केस वापसी का मामला, हाईकोर्ट ने अखिलेश सरकार को बार-बार चुनौती दी है।
ऐसे में पहले ही तमाम दुश्वारियां झेल रही यूपी सरकार के लिए यह फैसला एक बड़ी मुसीबत के रूप में सामने आया है।
हाईकोर्ट ने कहा है कि सिपाही से लेकर इंस्पेक्टर तक जितने भी आउट ऑफ टर्न प्रमोशन हुए हैं, सभी अवैध हैं।
हाईकोर्ट ने कहा कि 2008 सेवा नियमावली में ऐसी कोई बात नहीं है, जिसके आधार पर आउट ऑफ टर्न प्रमोशन दिया गया।
हाईकोर्ट ने सख्त रुख अख्तयार करते हुए सूबे के डीजीपी और प्रमुख सचिव को आदेश दिया है कि वे छह महीने के भीतर बताएं कि सरकार ने कितने अवैध प्रमोशन किए।
गौरतलब है कि पिछले करीब छह महीने में कई दफा हाईकोर्ट ने यूपी सरकार के फैसलों को सिरे से खारिज कर दिया है।
चाहे वो टीईटी का मामला हो या फिर आतंकियों से केस वापसी का मामला, हाईकोर्ट ने अखिलेश सरकार को बार-बार चुनौती दी है।
ऐसे में पहले ही तमाम दुश्वारियां झेल रही यूपी सरकार के लिए यह फैसला एक बड़ी मुसीबत के रूप में सामने आया है।
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