
पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने दिव्य ज्योति जागृति संस्थान के संस्थापक आशुतोष महाराज के मामले में दाखिल याचिका को रद कर दिया है। मंगलवार को मामले की सुनवाई के दौरान जस्टिस एमएमएस बेदी ने तल्ख टिप्पणी की कि कोई मरे हुए आदमी को कोई कैसे मार सकता है।
हाईकोर्ट ने स्पष्ट किया कि प्रापर्टी हथियाने के मकसद से बंधक बनाने और उसके बाद हत्या करने की बात कोर्ट स्वीकार नहीं कर सकता, क्योंकि पंजाब सरकार ने आशुतोष महाराज को क्लीनिकली डेड करार दिया है।
उधर, पंजाब सरकार ने याची पूर्ण सिंह पर तीखा हमला बोला। सरकार की तरफ से मामले की पैरवी कर रहे अधिवक्ता रीटा कोहली ने कहा कि यह याचिका महज पब्लिसिटी बटोरने के लिए दाखिल की गई है।
हाईकोर्ट ने स्पष्ट किया कि प्रापर्टी हथियाने के मकसद से बंधक बनाने और उसके बाद हत्या करने की बात कोर्ट स्वीकार नहीं कर सकता, क्योंकि पंजाब सरकार ने आशुतोष महाराज को क्लीनिकली डेड करार दिया है।
उधर, पंजाब सरकार ने याची पूर्ण सिंह पर तीखा हमला बोला। सरकार की तरफ से मामले की पैरवी कर रहे अधिवक्ता रीटा कोहली ने कहा कि यह याचिका महज पब्लिसिटी बटोरने के लिए दाखिल की गई है।
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